80 वर्षों से कब्जे में रही तालाब भूमि हुई शासकीय दर्ज,लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली सफलता
राहुल पटेल की पहल और न्यायालय के आदेश से भू-माफियाओं पर कार्रवाई,तालाब भूमि मुक्त कराने की दिशा में बड़ा कदम
कटनी। खिरहनी स्थित दुर्गा चौक क्षेत्र में तालाब की शासकीय भूमि पर वर्षों से चले आ रहे कथित अवैध कब्जे के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। जानकारी के अनुसार खसरा क्रमांक 1091, 1092, 1099 एवं 865 की भूमि को राजस्व न्यायालय के आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पुनः शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया है।
मामले में शिकायतकर्ता राहुल पटेल का आरोप था कि कुछ भू-माफियाओं और प्रभावशाली लोगों ने राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर कर तालाब की भूमि पर कब्जा कर रखा था। इस संबंध में कई वर्षों से प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जा रहे थे,लेकिन पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
बाद में पुराने राजस्व अभिलेख और दस्तावेज प्राप्त होने पर मामला राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1963-64 से 1966-67 तक उक्त भूमि तत्कालीन प्रांतीय सरकार के नाम दर्ज थी तथा कैफियत कॉलम में इसे “तालाब एवं पानी के निस्तार हेतु सुरक्षित भूमि” बताया गया था।
प्रकरण में न्यायालय ने 18 व्यक्तियों के नाम अवैध कब्जे की श्रेणी में हटाने संबंधी निर्देश जारी किए थे। इसके बाद राहुल पटेल द्वारा लगातार कलेक्टर कार्यालय एवं जनसुनवाई में ज्ञापन देकर न्यायालय के आदेशों के पालन की मांग की गई। बताया जाता है कि मार्च 2026 से जून 2026 के बीच कई बार प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कराया गया।
2 जून 2026 को पुनः जनसुनवाई में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर राजस्व न्यायालय ने संबंधित भूमि को शासकीय दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद प्रशासन द्वारा खसरा क्रमांक 1091, 1092, 1099 एवं 865 को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया।
इस कार्रवाई को क्षेत्र में तालाब संरक्षण और शासकीय भूमि की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताते हुए प्रशासन एवं न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।
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