MPEB की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई,एक ही दिन में दो FIR दर्ज
ग्लोबल इंडिया टूडे न्यूज M.P./कटनी से राहुल गोविन्द सोनकर की रिपोर्ट/ कटनी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB) ने सरकारी विद्युत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिजली चोरी के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एक ही दिन में दो अलग-अलग प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्युत लाइन,पोल,केबल,ट्रांसफार्मर अथवा अन्य सरकारी संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
पहला मामला ग्राम भरवारा का है। विभाग के अनुसार 18 जुलाई 2026 को कुछ लोगों ने बिजली चोरी करने के उद्देश्य से पोल पर सीढ़ी लगाकर हाल ही में बदली गई नई विद्युत केबल को आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, ताकि डायरेक्ट अवैध बिजली कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग किया जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही कनिष्ठ अभियंता मनोज तिवारी ने मौके का निरीक्षण कराया। जांच के दौरान घटना का वीडियो भी सामने आया,जिसके आधार पर ग्राम भरवारा निवासी राजकुमार चौधरी, अजय चौधरी एवं सोनेलाल चौधरी के विरुद्ध 22 जुलाई 2026 को थाना कुठला में एफआईआर दर्ज कराई गई। विभाग के अनुसार केबल जलने से लगभग 60 हजार रुपये की शासकीय क्षति हुई है,जिसकी वसूली आरोपियों से की जाएगी।
दूसरा मामला ग्राम कैलवारा का है,जहां उपभोक्ता कालीचरण पटेल द्वारा विभागीय अनुमति के बिना अपने परिसर के बाहर लगे एल.टी. पोल को काटकर लगभग सात फीट दूर स्थानांतरित कर दिया गया। जांच के बाद इस मामले में भी 22 जुलाई 2026 को थाना कुठला में एफआईआर दर्ज कराई गई।
दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं विद्युत अधिनियम,2003 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग ने बताया कि सरकारी विद्युत संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ आर्थिक क्षति की भरपाई भी कराई जाएगी।
MPEB ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विद्युत लाइन,पोल, केबल,मीटर,ट्रांसफार्मर अथवा अन्य विद्युत सामग्री से छेड़छाड़ न करें। विभाग ने यह भी बताया कि शहर में अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग,स्मार्ट मीटर में लूप लगाने तथा अन्य प्रकार की बिजली चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं,जिन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड के साथ कारावास का भी प्रावधान है।
मुख्य अभियंता एस.के. गिरिया (जबलपुर क्षेत्र) एवं अधीक्षण अभियंता डी.एन. चौकीकर के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता (शहर) मुकेश महोबे तथा कटनी शहर के अन्य अभियंताओं द्वारा विद्युत चोरी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
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