कलेक्टर श्री तिवारी ने आदतन अपराधी को 5 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश
ग्लोबल इंडिया टूडे न्यूज कटनी [ मध्यप्रदेश ]
कटनी - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने अमरैयापार थाना कैमोर निवासी सद्दाम खान पिता अनवर खान उम्र 36 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 5 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 और 16 तारीख को पुलिस थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
सद्दाम खान के विरूद्ध वर्ष 2014 से अब तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें हत्या के प्रयास से मारपीट करना, अवैध रूप से हथियार रखना, दंगा करना, शासन के आदेशों का उल्लंघन करना जैसे अपराध शामिल है। साथ ही सद्दाम साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर उत्तेजित कर लड़ाई झगड़ा करता है, जिससे लोगों में सद्भाव बिगड़ने की संभावना रहती है। पुलिस द्वारा सद्दाम के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
सद्दाम द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 5 माह तक पुलिस थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

